शिवपुरी-अभी महामारी अधिनियम लागू किया गया है। यदि कोई व्यक्ति कोविड के संबंध में कोई भ्रामक सूचना का प्रचार करता है। कोई व्यक्ति जिसमें कोविड के लक्षण दिखने पर टेस्ट कराता है परंतु गलत जानकारी देता है या जानकारी छिपाता है जिसके कारण उससे संपर्क नहीं हो पाता है। तो यह गलत है। जानकारी छिपाने वाले व्यक्ति पर महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। एडीएम उमेश शुक्ला ने बताया कि कोविड पॉजिटिव मरीज यदि कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन नही करेगा और अनावश्यक बाहर घूमते हुए मिलता है तो उस पर महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। वह अन्य लोगों को भी संक्रमण फैला सकता है। इसलिए आइसोलेशन में रहना जरूरी है। आइसोलेशन में रहने से और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने से मरीज़ ठीक होने के साथ ही अपने परिवार और आसपास अन्य लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं।