Shivpuri:नाबालिग का विवाह कराने पर हो सकती है 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना

शिवपुरी। शक्तिशाली महिला संगठन के तत्वावधान में शिवपुरी शहर की दस आगनवाड़ी केंद्रों पर किशोरी बालिकाओं को बाल विवाह कानून के बारे में जागरूकता अभियान चलाया। इसमें महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी वर्कर ने सहयोग किया जिला कलेक्टर अक्षय कुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान मुझे उड़ने दो के अंतर्गत शिवपुरी शहरी के अति पिछड़े 10 आगनवाड़ी केंद्रों पर खासतौर से किशोरी बालिकाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जागरूक किया।

इस विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन सुपोषण सखी कमलेश जाटव एवं न्यूट्रीशन चैंपियन सोनम शर्मा के पैनल की ओर से किया गया। शक्ति शाली महिला संगठन के संयोजक रवि गोयल ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत किसी भी नाबालिग की शादी करवाना कानूनी अपराध है। उन्होंने बताया कि विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष हो या इससे अधिक होनी चाहिए।

यदि नाबालिग का विवाह कोई भी माता-पिता या कोई रिश्तेदार, भाई बहन, परिवार, समाज का कोई भी व्यक्ति करता है तो उपरोक्त अधिनियम के तहत दो वर्ष की सजा व एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। नाबालिग का विवाह करना, करवाना या सहायता करना गैरकानूनी है। उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। नाबालिग विवाह से शिक्षा का अधिकार, बच्चे का विकास, मानसिक शक्ति व समाज पर बुरा असर पड़ता है।

शिविर में सुपोषण सखी कमलेश जाटव, नर्मदा शाक्य, आगनवाड़ी कार्यकर्त्ता नीलम सोनी, पुष्पा राठौर, आगनवाड़ी सहायिका , आरती पाल्या, न्यूट्रिशंस चैम्पियंस सलोनी सोनी, सोनम शर्मा अन्य किशोरी बालिका मौजूद थी टीम के द्वारा आज मनियर बस्ती की दोनों आगनवाड़ी केंद्रों, बडोदी, कठमई, ठाकुरपुरा, करोंदी, फक्कड़ मोहल्ला के दस केंद्रों पर जागरूकता प्रोग्राम किए।

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