Home Editor's Pick चैक बाउंस मामले में न्यायालय ने किया दोषमुक्त- मामले में पैरवी अधिवक्ता...

चैक बाउंस मामले में न्यायालय ने किया दोषमुक्त- मामले में पैरवी अधिवक्ता विजय तिवारी एवं राजीव धनावत ने की

शिवपुरी।अभियुक्त ने परिवादी कंपनी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड से दिनांक 10.07.2018 को एक वाहन जिसका रजिस्टेशन क्रमांक एमपी 33 बीबी 1777 है, को कय करने हेतु लोन SHIVPT807100001 पर हस्ताक्षर कर वित्तीय सुविधा राशि रूपये 8.50.000 (आठ लाख पचास हजार) रूपये का लोन (ऋण) प्राप्त किया था, जिसका अभियुक्त द्वारा परिवादी कंपनी को किश्तों में नियमित रूप से अदा किया जाना था। परिवादी कपनी के अनुबंध अनुसार अभियुक्त द्वारा संपूर्ण किश्त अदा नहीं की है। आज दिनांक तक 11,86,044/- रूपया बकाया निकल रहा है। अभियुक्का द्वारा परिवादी कपनी से प्राप्त ऋण सुविधा की अदायगी में अत्यन्त व्यतिक्रम कारित किये जाने पर परिवादी कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा अभियुक्त से मुगतान हेतु बार-बार मांग किये जाने पर अभियुक्त ने अपने उक्त ऋण के दायित्व के आंशिक उन्मोचन हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा शिवपुरी का एक बैंक क्रमांक 098821 दिनांकित 28.02 2020 राशि 4.27.200 (चार लाख सत्ताईस हजार दो सी) रूपये का परिवादी कंपनी को स्वयं के हस्ताक्षर कर भरा हुआ दिया था।

मामले के विचारण के दौरान आई साक्ष्य एवं अभियुक्त के अधिवक्ता के तर्कों व अभियुक्त के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी एवं राजीव धनावत द्वारा प्रस्तुत माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त संजीव भटेले पुत्र बाबूलाल शर्मा को धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त कर दिया. मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी एवं राजीव धनावत ने की.