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रिश्वत मामले में ITI के बाबू धनराज मालवीय क़ो 4 साल की कैद

शिवपुरी। जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शिवकांत ने 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए आईटीआई कॉलेज के बाबू को दोषी मानते हुए 4 साल की कैद व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी बाबू ने कॉलेज के सफाई कर्मी का वेतन बढ़ाने के नाम पर यह रिश्वत ली थी। पीड़ित पक्ष से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी हजारी लाल बैरवा ने की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अगस्त 2017 को शिवपुरी निवासी फरियादी रमेश वाल्मीकि जो कि शासकीय आईटीआई कॉलेज मं सफाई कर्मी है। उसने लोकायुक्त ग्वालियर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके कॉलेज का बाबू धनराज मालवीय उससे व अन्य कर्मचारियों राजेश,अजय व राहुल से वेतन 3 हजार रुपए की जगह 5700 रुपए करने की एवज में 21 हजार की रिश्वत मांग रहा है।

पुलिस ने बाबू की रिकार्डिंग करवाने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर 6 सितंबर 2017 को लोकायुक्त पुलिस ने बाबू धनराज को फरियादी रमेश वाल्मीकि से 10 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए पकड लिया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में सुनवाई के बाद मंगलवार को आरोपी बाबू को दोषी मानते हुए 4 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई हैं।