शिवपुरी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने पदस्थापना अथवा स्थानांतरण के संबंध में उचित माध्यम से प्रस्ताव देने के स्थान पर दूसरे माध्यम से प्रस्ताव अथवा आवेदन पत्र भेजे जाने के कारण जिले की जनपद पंचायतों के 10 ग्राम पंचायत सचिवों एवं एक रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री उमराव सिंह मरावी ने बताया कि संबंधित सचिवों एवं रोजगार सहायक के द्वारा पदस्थापना अथवा स्थानांतरण के संबंध में उचित माध्यम से प्रस्ताव देने के स्थान पर दूसरे माध्यम से प्रस्ताव अथवा आवेदन पत्र भेजा है जो कि म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3(1)(दो)(तीन) एवं नियम-22(क) के द्वारा दी गई अपेक्षा के प्रतिकूल हैं।
जारी नोटिस में ग्राम पंचायत ममरोनी के सचिव बुदेल सिंह यादव, ग्राम पंचायत कनोखडी के सचिव अनेक सिंह वर्मा, ग्राम पंचायत तालमेव के सचिव दीपेंद्र सोहरे, ग्राम पंचायत देवपुरा के सचिव बद्रीप्रसाद धाकड़, ग्राम पंचायत बेरखेड़ा के सचिव कल्लूराम झा, ग्राम पंचायत सतेरिया के सचिव मदनलाल रावत, ग्राम पंचायत लालपुर के सचिव परमाल सिंह जाटव, ग्राम पंचायत सिलरा के सचिव भारत सिंह गुर्जर, ग्राम पंचायत बामौरखुर्द के सचिव अजय श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत पटसेरा के सचिव मुलायम सिंह लोधी तथा ग्राम पंचायत सूड के ग्राम रोजगार सहायक हेमंत रावत शामिल है।