Shivpuri:-सुभाषपुरा पुलिस द्वारा गौवंश तस्करों पर कार्यबाही करते हुए दो ट्रकों को राजसात कराया

शिवपुरी।थाना सुभाषपुरा पुलिस द्वारा पूर्व में एक ट्रक क्र RJ 11 GC 7629 में कुल 32 गौवंश पकडे गये थे, जिसमें 08 गौवंश की ट्रक में ही क्रूरता पूर्वक भरे होने से मृत्यू हो गयी थी, जिस पर से अपराध क्र 96/2024 धारा 429 भादवि 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम 4,6,9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 4 (1), 6 (क), 10 मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया था इसी प्रकार ट्रक क्र. HR 38 V 8295 को पकडा जाकर उसमें भरे हुए 20 गौवंश पकडे जाकर अपराध क्र.154/2023 धारा 6,6(क)/9 म.प्र.गौवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम का प्रकऱण कायम किया गया था। क्रूरता पूर्वक गौवंश ट्रको में भरकर अवैध रूप से परिवहन करने से पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा प्रकरणों को गंभीरता से लिया जाकर गौवंश तस्करो के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर गौवंश का परिवहन पूर्णत: बंद कराने एवं इस प्रकार का परिवहन करनें वाले उक्त ट्रकों को राजसात कराने के निर्देश दिये गये। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ के निर्देशो के क्रम में संजीव मुले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय चतुर्वेदी एसडीओपी के निर्देशन में थाना प्रभारी सुभाषपुरा द्वारा उक्त ट्रकों को राजसात हेतु कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन भेजे गये, जिसपर श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय शिवपुरी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी के प्रतिवेदन एवं थाना प्रभारी सुभाषपुरा उनि राजीव दुबे के कथनों के आधार पर ट्रक क्र RJ 11 GC 7629 एवं ट्रक क्र. HR 38 V 8295 कुल कीमती लगभग 5000000/- रूपये को राजसात किया गया है। गौवंश का क्रूरता पूर्वक परिवहन करने वाले वाहन स्वामियों के वाहन राजसात करने की जिले में प्रथम कार्यवाही की गयी है। जिससे इस प्रकार के अपराध करनें वाले अपराधियों में भय होकर पूर्णत: अंकुश लगेगा।

Share this:

Leave a Reply

You cannot copy content of this page