15 फरवरी की आधी रात से
वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य,
नहीं होने पर देना होगा दोगुना टोल

15 फरवरी की आधी रात से
वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य,
नहीं होने पर देना होगा दोगुना टोल
जिन वाहन चालकों ने अब तक फास्टैग नहीं लगवाया है, उनके लिए यह बेहद जरूरी खबर है।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने FASTag को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क संग्रह प्लाजा की सभी लेन को 15 फरवरी/16 फरवरी 2021 की आधी रात से शुल्क प्लाजा की सभी लेन्स को फास्टैग (FASTag) लेन के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार, कोई भी वाहन जिसमें फास्टैग नहीं लगा हुआ है अथवा, जिस वाहन में वैध फास्टैग नहीं है, उसे शुल्क प्लाजा में प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क का दोगुना शुल्क के बराबर की राशि का भुगतान करना होगा।

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