Shivpuri:उधारी के रुपए मांगने पर कर्जदार ने दर्ज कराया जबरन वसूली का केस,कोर्ट ने आरोपी को किया बरी

मामले में एडवोकेट मुनेश मिश्रा और प्रदीप यादव ने की थी पैरवी

शिवपुरी। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में उधारी के रुपए वापस मांगने पर कर्जदार ने गलत तथ्यों के आधार पर उधार में रुपए देने वाले के खिलाफ जबरन वसूली सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करा दिया।जब इस मामले की कोर्ट में सुनवाई की गई फरियादी पक्ष लगाए गए आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाया जिसके चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करने का निर्णय दिया है।

ये है मामला
जानकारी के मुताबिक रमेश पाण्डेय पुत्र बृजनाथ पाण्डेय निवासी कृष्ण पुरम कॉलोनी शिवपुरी द्वारा रवि यादव से दिनांक 20.10.2019 को घरेलू आवश्यकताओं के लिए 3 लाख रुपये उधार लिए थे।जब रवि यादव ने रमेश पाण्डेय से उधार दिए गये रूपयों की मांग की तो रमेश पाण्डेय ने थाना कोतवाली में पैसे देने से बचने के लिए असत्य आधारों पर धारा 386,506 भा.द.वि. एवं 3/4 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत रिपोर्ट पंजीबद्ध करा दी।जब मामला विचारण के लिए  न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अमित प्रताप साहब के न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय ने रवि यादव के अधिवक्ता मुनेश मिश्रा एंव प्रदीप यादव के तर्कों से सहमत होकर रवि यादव को रमेश पाण्डेय द्वारा लगाए गए तथाकथित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया.इसके बाद रमेश पाण्डेय द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई तो उक्त निगरानी को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विवेक शर्मा साहब ने रवि यादव के अधिवक्ता मुनेश मिश्रा एंव प्रदीप यादव के तर्कों से सहमत होकर व निगरानी असत्य आधारों पर होने से विचारण न्यायालय का आदेश सही होने से उक्त निगरानी को निरस्त कर दिया और रवि यादव को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।मामले में रवि यादव की ओर से पैरवी एडवोकेट मुनेश मिश्रा एडवोकेट प्रदीप यादव द्वारा की गई।

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