SHIVPURI NEWS-शादियों को लेकर क्या है आदेश, पढ़िए

कोरोना कर्फ्यू के दौरान जारी आदेश के तहत विवाह समारोह से संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर वर-वधु पक्ष के मिलाकर कुल 20 व्यक्ति ही कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकेंगे, जिनकी सूची अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। अनुमति की शर्तों के पालन हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी उक्त कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करेंगे।
डी.जे. बैण्ड-बाजा, कैटरिंग, घोड़ी, लाईट, सजावट, टेंट वाले आदि समस्त संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना कार्य नहीं कर सकेंगे।

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