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यातायात पुलिस ने की स्कूल बसों की चेकिंग, छुटपुट कमियां मिलने पर दी समझाइश

शिवपुरी शहर में शुक्रवार को यातायात पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल वाहनों की चेकिंग की गई इस दौरान शहर के ग्वालियर वायपास एवं पोहरी चौराहे पर स्कूल बसों की चेकिंग का अभियान चलाया गया जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बसों की तकनीकी स्थिति,सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और ड्राईवरों के लायसेंसों का परीक्षण करना था। चेकिंग के दौरान स्कूली बसों में फर्स्ट एड किट एवं अग्निशमन यंत्रों व अन्य सुरक्षा उपकरणों को भी चेक किया गया।
इस दौरान कुल 31 स्कूली बसों को चेक किया गया जिसमें माउण्ट इन्टरनेशनल स्कूल, किड्जी स्कूल एवं एसडीएम पब्लिक स्कूल की बसों में अग्निशमन यंत्र एवं फर्स्ट एण्ड बॉक्स नही पाया गया। जबकि ईस्टर्न हाईट स्कूल की बस का अग्निशमन यंत्र चालू हालत में नही था एवं दून पब्लिक स्कूल की बस में फर्स्ट एण्ड बॉक्स नही पाया गया। मौके पर बस चालकों को समझाईश दी गई कि बसों में सुरक्षा उपकरणों की उपस्थिती सही हालत में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए साथ ही निर्धारित संख्या से अधिक बच्चे न बैठाये। चेकिंग के दौरान जीके हैरीटेज तथा गीता पब्लिक स्कूल की 1-1 बस में इमजेन्सी दरवाजे के पास एक अतिरिक्त सीट लगा रखी थी जिसे तत्काल हटाने के निर्देश दिये गये एवं कुछ स्कूली बसों में चालक और परिचालक बिना वर्दी,बिना नेमप्लेट, बिना कैमरा ,बिना टीचर के वाहन चलाते पाये गये एवं कुछ के द्वारा मौके पर दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किये। सभी वाहन चालकों को समझाईश दी गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूली वाहनो हेतु जारी 18 बिन्दुओं के दिशा निर्देशों का पालन करें।
चेकिंग के दौरान कमी पाये गये वाहनों के स्कूल संचालकों को उक्त कमियों की अतिशीघ्र पूर्ति करने हेतु नोटिस जारी किये जायेगें साथ ही कमी पाये गये वाहनों के प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किये जायेगें।