शिवपुरी। फरियादी हाकिम ने थाना प्रभारी जी.आर.पी. शिवपुरी को मोबाइल चोरी होने के संबंध में एक लिखित आवेदन दिया कि वह दिनांक 08.07.2024 को ट्रेन 11125 रतलाम ग्वालियर के जर्नल कोच में व्याबरा से शिवपुरी यात्रा कर रहा था, यात्रा के दौरान ट्रेन में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका मोबाइल ओप्पो कंपनी का नीले कलर का जिसमें सिम एयरटेल 6265519342 थी, चोरी कर लिया गया था, जिसकी कीमत 15000/- रूपये है। उक्त लिखित शिकायत के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध पुलिस थाना जी.आर.पी. शिवपुरी में अपराध कमांक 35/2024 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 30.08.2024 को सायवर सेल रेल इंदौर से प्राप्त सीडीआर के आधार पर संदेही की तलाश करते संदेही कन्हैया जादौन पिता देवी सिंह जादौन उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम कमई, बरसाना जिला मथुरा उ.प्र. उक्त पते पर मिला, जिससे मोबाइल के संबंध में पूछताछ की, तो बताया कि “आज से करीब 02 माह पूर्व रतलाम ग्वालियर ट्रेन से ग्वालियर आ रहा था, उसी कोच में एक मोबाइल ओप्पो कंपनी का मुझे ट्रेन में डला मिला, तो मैंने उसे चोरी कर लिया तथा उसमें पड़ी सिम निकालकर फेंक दी तथा अपनी सिम डालकर चलाने लगा, वह मोबाइल मेरे पास है, पेंट की जेब से निकालकर पेश किया, जिसका आई.एम.ई.आई. नं. 861175050903614 का मिलान किया गया, जो सही मिला।” पंचानों के समक्ष अभियुक्त कन्हैया जादौन का धारा 23-2 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम तैयार कर कन्हैया से मोबाइल जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया, पंचानों के कथन लिये गये। समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गई। अभियुक्त को धारा 35-3 भा.ना.सु.सं. का नोटिस जारी किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध चालान कमांक 23/24 दिनांक 24.09.2024 कता कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेप्रकरण में आई साक्ष्य के अवलोकन से एवं अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों के आधार पर न व प्रकरण के दौरान किये गये तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा अभियुक्त कन्हैया जादौन पुत्र देवीसिंह जादौन, उम्र 24 वर्ष, निवासी-कमई थाना बरसाना, जिला मथुरा (म.प्र.) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 सी के आरोप से दोषमुक्त कर दिया.श किया गया।
मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता मुनेश मिश्रा के मार्गदर्शन में अधिवक्ता प्रदीप यादव द्वारा की गई.