शिवपुरी। पुलिस थाना कोतवाली द्वारा दर्ज एनडीपीएस प्रकरण में विशेष न्यायालय ने आरोपी रॉकी बंसल को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में एनडीपीएस अधिनियम की अनिवार्य धाराओं के पालन में गंभीर खामियां पाई हैं।
जानकारी के अनुसार दिनांक 06 मार्च 2022 को थाना कोतवाली में पदस्थ उपनिरीक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सफेद हाफ टी-शर्ट व नीली जींस पहने फतेहपुर चौराहे पर स्मैक बेचने के उद्देश्य से घूम रहा है। सूचना पर पंचनामा तैयार कर एसडीओपी कार्यालय को अवगत कराया गया। इसके पश्चात पुलिस बल व साक्षियों के साथ बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जहां एक युवक को पकड़कर उसकी पहचान रॉकी बंसल के रूप में की गई।
पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 8 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जब्ती पंचनामा बनाया। आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि तलाशी प्रक्रिया में धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का विधिवत पालन नहीं किया गया तथा एफएसएल परीक्षण हेतु भेजे गए सैंपल को धारा 52-क के प्रावधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इन गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण अभियोजन आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में असफल रहा।
संपूर्ण साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात विशेष न्यायालय ने आरोपी रॉकी बंसल को दोषमुक्त कर दिया।
प्रकरण में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव द्वारा पैरवी की गई, जबकि उनके साथ सहयोगी अधिवक्ता अस्पाक खान एवं अजय शाक्य उपस्थित रहे।













