शिवपुरी प्रधान कुटुंब न्यायलाय द्वारा एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुस्लिम विधि के अंतर्गत तीन तलाक दिए जाने को लेकर और उसकी न्यायलय द्वारा घोषणा कराए जाने को लेकर एक याचिका वादी ने दायर की जिसमे पक्षकार मोहम्मद नसीर पुत्र मोहम्मद शफी निवासी आई.टी.आई रोड देहात जिला शिवपुरी (म.प्र.) पुरानी शिवपुरी थाना बनाम शबाना बानो पत्नी मोहम्मद नसीर पुत्री शहीद खांननिवासी हाल बादशाह किराना पुरानी शिवपुरी थाना देहात जिला
स्टोर आई.टी.आई रोड शिवपुरी
जिसमें पीड़ित महिला (प्रतिबादिया) की ओर से पैरवी अधिवक्ता पंकज आहूजा रशीद जाफरी चन्द्रशेखर भार्गव, आकाश जैन, सनोवार मिर्जा, सपना खत्री, रंजना कुशवाह ने की जिसमें न्यायलय द्वारा उपरोक्त विवेचना के अनुसार वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि उसने प्रतिवादी को तलाक देने के पूर्व मुस्लिम विधि के अनुसार मध्यस्थ के माध्यम से सुलह का प्रयास किया था। स्वयं वादी ने सुलहवार्ता न होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी को तलाक देने की प्रक्रिया तथा प्रतिवादी की उपस्थिति व स्थान के संबंध में भी वादी तथा दोनों गवाहों के कथनों में गंभीर विरोधाभास आया है। अतः वादी द्वारा मुस्लिम विधि तथा शरीयत के प्रावधानों का पालन न करने के कारण उक्त तलाक अवैध तथा निष्प्रभावी होना प्रकट हुआ है। अतः वादी का तलाक वैध एवं प्रभावशील न होने से वादी तलाक की घोषणा की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी होना प्रमाणित नहीं होता है।
न्यायलय द्वारा पीड़ित महिला (प्रतिबादिया) के पक्ष मे निर्णय पारित किया।