शिवपुरी। कोलारस थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में मोबाइल दुकान में हुई चोरी के मामले में आरोपी संजय रावत को अपर सत्र न्यायालय शिवपुरी ने दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है।
यह मामला 10 जून 2018 को सामने आया था, जब फरियादी अंकित जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी जैन एसटीडी नामक मोबाइल दुकान, जो कोलारस बस स्टैंड के पास स्थित है, में अज्ञात चोरों ने रात के समय दुकान की शटर उठाकर 20–25 कीपैड फोन व मेमोरी कार्ड चोरी कर लिए। इस पर थाना कोलारस में धारा 457 व 380 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया।
विवेचना उपरांत संजय रावत को आरोपी बनाकर न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस ने दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को आरोपी को धारा 457 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹200 अर्थदंड तथा धारा 380 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹200 अर्थदंड से दंडित किया था।
फैसले के विरुद्ध संजय रावत ने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से अपर सत्र न्यायालय में अपील की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर न्यायालय ने यह मानते हुए कि अभियोजन आरोप सिद्ध नहीं कर पाया, आरोपी को पूर्व में दी गई सजा को अपास्त कर दोषमुक्त घोषित कर दिया।
प्रकरण में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ अशपाक खान एवं अजय शाक्य ने संयुक्त रूप से पैरवी की।