पिछोर।2 सितंबर 2020 को पिछोर कस्बे के बाचरौन चौराहे पर अज्ञात लोगों द्वारा वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी। इस मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव सतीश शर्मा ने थाना पिछोर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रतिमा शासकीय भूमि पर बिना अनुमति स्थापित की गई है, जिससे समाज में वैमनस्यता फैलने की संभावना है।
शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 153ए व 447 भा.दं.सं. के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने महेंद्र लोधी (कालीपहाड़ी), नीरज यादव (खुरई), सुल्लन अहिरवार (नांद), कैलाश लोधी (जराय), सुनील लोधी (बाचरौन), रामगोपाल लोधी (बाचरौन), रवि लोधी (जराय), अमरसिंह लोधी (भरतपुर), सुजान लोधी (जराय), मनीराम लोधी (जराय) और कौशल किशोर शर्मा (पिछोर) को आरोपी बनाया था।
मामला सिविल न्यायालय पिछोर में विचाराधीन था, जिसमें आज 28 मार्च 2025 को न्यायालय ने सभी 11 आरोपियों को क्लीन चिट देकर दोषमुक्त कर दिया। इस फैसले के बाद आरोपियों और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया।
मूर्ति स्थल पर पहुंचे, किया माल्यार्पण
फैसले के बाद सभी आरोपी और उनके समर्थक महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जय-जयकार के नारे लगाए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने इसे सत्यमेव जयते की जीत बताया और समाज की एकजुटता बनाए रखने का संकल्प लिया।
सभी अभियुक्तों की ओर से पैरवी अधिवक्ता रणवीर लोधी (पिछोर) द्वारा की गई।













