शिवपुरी- बीती 24.11.2019 को मीट मार्केट नाला के समीप मिली लाश को लेकर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों सहित एक बल अपचारी को अपराधी बनाया और माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया। जिसमें दो अभियुक्तगणों की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई जिनके तर्कें के आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा धारा 201, 302 विकल्प में 302, सहपठित धारा 34 भादसं के आरोप से एवं अभियुक्तों को धारा 201 भादसं के आरोप से दोषमुक्त किया।
अभियोजन के अनुसार मृतक बेवू दिनांक 24.11.2019 को सायं 4 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया था, फरियादी छोटू खान जो मृतक का भाई है ने बेबू के घर वापिस नहीं आने पर उसकी आस पड़ोस में तलाश की, उसे किराएदार रहीस ने बताया कि बेबू रात 8 बजे चार्ज पर लगा हुआ मोबाईल लेने आया था, छोटू खान बेबू की तलाश के लिए शाहरूख खान मीट मार्केट वाले के पास गया था तो शाहरूख ने उसे चिल्लाकर भगा दिया। सुबह छोटू खान काम पर जा रहा था तो मीट मार्केट नाला के पास उसे भीड़भाड़ दिखी, वहां आने पर उसे यह दिखा कि उसका भाई बेबू खान मृत अवस्था में पड़ा है उसके चेहरे से खून निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने पत्थर से मारा है, बेबू शाहरूख के साथ घूमता था, इस कारण छोटू खान को यह शक है कि शाहरूख ने उसके भाई को मारा है। छोटू खान के द्वारा रिपोर्ट लिखाए जाने के बाद मर्ग इंटीवेशन लिखा और दिनांक 25.11.2019 को 13:41 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। जिसमें जांच उपरांत अरबाज पुत्र जफर कुर्रेशी, अरमान शाह पुत्र बल्लू शाह निवासी सईसपुरा शिवपुरी एवं बल अपचारी को आरोपी बनाया और आरोपियों अरबाज व अरमान के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण प्रकरण में साक्ष्य होने के उपरांत चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने बचाव पक्ष एवं अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया जिसमें आरोपी अरबाज खान व अरमान खान को धारा 201, 302 विकल्प में 302, सहपठित धारा 34 भादसं के आरोप से एवं अभियुक्त अरबाज को धारा 201 भादसं के आरोप से दोषमुक्त किया। उक्त प्रकरण में आरोपी अरबाज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा पैरवी की गई।