शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना सिंह के मार्गदर्शन में आज बुधवार को ग्राम डबिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेहा प्रधान ने की। इस अवसर पर नेहा प्रधान ने सामाजिक न्याय दिवस पर प्रकाश डालते हुए सभी को न्याय पाने के अधिकारों के बारे में बताया एवं मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकार योजना 2015 पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अपराध से पीड़ित व्यक्ति प्रतिकार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन दे सकता है। जिसमें निमिन्न क्षति जेसे जीवन की हानि/ हत्या, भ्रूण की हानि या क्षति, शरीर में 100 प्रतिशत स्थाई निशक्तता होने पर, शरीर में स्थाई निशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर महिला की प्रजनन क्षमता की स्थाई क्षति होने पर बलात्कार को छोड़कर अन्य अपराधिक घटना में, शरीर में के महत्वपूर्ण भाग पर गंभीर चोट अथवा शल्यक्रिया, सामूहिक बलात्कार, आवयशक बच्चों के साथ लैंगिक अपराध, एसिड अटैक से कुरूपता 40 प्रतिशत से अधिक होने पर एसिड अटैक से कुरूपता 40 प्रतिशत से कम होने पर प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेंद्र कुमार चढ़ार ने उपस्थित लोगों को निशुल्क विधिक सहायता मध्यस्थता योजना नेशनल लोक अदालत महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई गरीबी उन्मूलन योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की।
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