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Shivpuri:लूट के मामले में आरोपी हुआ दोषमुक्त एडवोकेट गजेन्द्र सिंह यादव ने की थी पैरवी

शिवपुरी। शहर के बड़ा गांव के पास हुई लूट की घटना को लेकर न्यायालय विशेष न्यायाधीश (म.प्र.डकैती एवं व्यपरण प्रभावित क्षेत्र) विवेक पटेल की कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त किया है। इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

जानकारी के अनुसार 20 जनवरी 2022 को  फरियादी राजू कुशवाह निवासी बड़ौदी ने बंटी कुशवाह निवासी बड़ौदी के साथ जाकर थाना कोतवाली जिला शिवपुरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 19.01.2022 को लगभग सायं 4 बजे वह अपनी ऑटो की किश्त जमा करने के लिए अतुल कंपनी गुरूद्वारा के पास जा रहा था, बड़े गांव के रास्ते के पास नाई की दुकान के सामने बड़ौदी पर उसका पड़ौसी भूरा रावत पुत्र पप्पू रावत निवासी बड़ौदी अपने एक साथी के साथ मिला, जिन्होंने फरियादी को रोक लिया व ऑटो में बैठ गए। भूरा के साथी ने फरियादी को पकड़ लिया और भूरा ने फरियादी की जेब में रखे 11 हजार रूपये व ओप्पो कंपनी का मोबाईल  जबर्दस्ती छीनकर वहां से भाग गए। फरियादी ने अपने घर जाकर घटना अपने पुत्र अजय कुशवाह व अरविन्द कुशवाह को बताई और यह लोग भूरा व उसके साथी की तलाश करते रहे जो उसे नहीं मिले। उसके मोबाईल फोन में सिम नं.8435990761 आईडिया कंपनी की डली थी, 500-500 के 20 नोट एवं 100-100 के 10 नोट कुल 11 हजार रूपये थे, वह भूरा रावत के साथी को सामने आने पर पहचान लेगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली जिला शिवपुरी में अप.क्रं.49/2022 धारा 392 भादवि 11/13 एमपीडीपीव्हीपी के एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा अनुसंधान कर चालान प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में समस्त साक्ष्य उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (म.प्र.डकैती एवं व्यपरण प्रभावित क्षेत्र) विवेक पटेल साहब की कोर्ट ने आरोपी भूरा रावत को दोष मुक्त करार दिया। इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।