शिवपुरी।प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा पाठक ने चैक बाउंस के मामले में उधार न चुकाने वाले युवक को छह माह के सश्रम कारावास एवं तीन लाख 85 हजार रुपये के प्रतिकर की राशि से दंडित किया है। प्रतिकर की राशि अदा न करने पर एक माह का अतिरक्ति कारावास भुगतना होगा। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता गजेंद्र यादव द्वारा की गई।
परिवाद के अनुसार परिवादी रेखा गुप्ता निवासी पटेल नगर शिवपुरी ने अपनी परिचित मयंक पुत्र संतोष शर्मा को व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 8 जून 2021 को तीन लाख रुपये उधार दिए थे। उक्त ऋण की अदायगी के संबंध में मयंक शर्मा ने पूजा गुप्ता को एक चैक प्रदान किया तथा भरोसा दिलाया कि निर्धारित तिथि वह चैक को भुगतान के लिए लगाएंगी तो उन्हें भुगतान प्राप्त हो जाएगा। पूजा गुप्ता ने वह चैक अपने खाते में भुगतान के लिए लगाया तो मयंक शर्मा के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चैक बाउंस हो गया।
इस पर पूजा गुप्ता ने मयंक को अपने अधिवक्ता गजेंद्र यादव के माध्यम से नोटिस भेजकर पैसों की मांग की, लेकिन मयंक शर्मा ने नोटिस के 15 दिन बीत जाने के बाद भी उक्त धनराशि परिवादी रेखा गुप्ता को अदा नहीं की। तब परिवादी रेखा गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत परिवाद अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय के द्वारा अभियुक्त मयंक शर्मा को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए छह माह के सश्रम कारावास एवं 3 लाख 85 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में परिवादी रेखा गुप्ता को दिए जाने का आदेश पारित किया।