राज्य सरकार को भी पटवारियों की मांगों पर विचार करने को कहा
भोपाल -3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से हड़ताल कर रहे प्रदेश के पटवारियों को अब हाईकोर्ट ने तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। मध्यप्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के खिलाफ याचिका लगाई गई थी जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई है। जबलपुर खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने आज से ही अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने आज प्रदेश कार्यालय में चर्चा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद आज हम अपनी हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने कहा कि आदेश में न्यायालय ने हमारा पक्ष सुनने के लिए राज्य सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगली सुनवाई 25 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 25 सितंबर से पहले हमारी प्रमुख तीन मांगो पर हमें जीत मिलेगी। मालूम हो कि आज हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के आदेश देने के साथ ही राज्य सरकार को भी पटवारियों की माँगो पर विचार करने के लिए कहाँ है। हाईकोर्ट ने सरकार को पटवारियों की समस्याओं का 60 दिन के भीतर निराकरण करने को कहाँ है। मालूम हो कि प्रदेशभर के पटवारी गृह जिलों में तबादला दिया जाने,वेतन बढ़ाने व पदोन्नति को लेकर पिछले 18 दिनों से हड़ताल कर रहे थे।