शिवपुरी: आम्र्स एक्ट के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी को बरी कर दिया है। यह मामला दो साल पहले का है, जब फिजिकल थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था।
जानकारी के अनुसार 1 मई 2022 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सिद्धेश्वर मेला ग्राउंड के पास कट्टा लेकर खड़ा है। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची, तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। उसने अपना नाम सुशील अष्ठाना बताया। तलाशी के दौरान, उसकी पैंट में 315 बोर का एक लोडेड कट्टा मिला, जिसमें एक जिंदा कारतूस था। जब उससे हथियार का लाइसेंस मांगा गया, तो उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। इस पर फिजिकल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
इस मामले में, आरोपी की ओर से अधिवक्ता गजेंद्र यादव ने पैरवी की। गवाहों और सबूतों की जांच और बहस के बाद, अदालत ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में, वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशफाक खान और अजय शाक्य ने भी पैरवी की।