Home Crime news पुलिस थाना पिछोर के अवैध शराब मामले में दो आरोपी दोषमुक्त

पुलिस थाना पिछोर के अवैध शराब मामले में दो आरोपी दोषमुक्त

शिवपुरी।जिले के पिछोर पुलिस थाने में दर्ज अवैध शराब के एक मामले में दो अभियुक्तों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया है। यह फैसला सबूतों और तर्कों के आधार पर लिया गया, जिसमें न्यायालय ने आरोपियों को निर्दोष पाया।

जानकारी के अनुसार पिछोर पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति अवैध शराब के साथ हैं। सूचना के आधार पर, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लखन और कैलाश यादव नामक दो व्यक्तियों को पकड़ा। पुलिस ने उनके कब्जे से दो कैनों में कुल 80 बल्क लीटर कच्ची शराब बरामद की।
इस बरामदगी के बाद, पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया। यह मामला पहले पिछोर न्यायालय में था, और बाद में सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी के समक्ष पेश किया गया।

न्यायालय का फैसला:

मामले में आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव ने पैरवी की। उनके सहयोगी अधिवक्ताओं में अशफाक खान और अजय शाक्य शामिल थे। दोनों पक्षों के तर्क और सबूतों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने लखन और कैलाश यादव को दोषमुक्त करार दिया। इस फैसले से साफ है कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में सफल नहीं हो पाया।