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ट्रांसफार्मर विवाद में 9 को उम्रकैद, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, करैरा की अदालत ने एक ट्रांसफार्मर में तार डालने को लेकर हुए विवाद में 9 लोगों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला गुरुवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया, जिसमें दोषियों पर 9-9 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला 13 अगस्त 2021 का है, जब करैरा थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर में दो पक्षों के बीच एक ट्रांसफार्मर में तार डालने को लेकर तीखी बहस हो गई थी। देखते ही देखते यह विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोपियों – आदर्श बुंदेला, राजदीप परमार, राजपाल बुंदेला, पुष्पेंद्र बुंदेला, बहादुर सिंह ठाकुर, कैहर सिंह ठाकुर, रामराजा परमार, प्यारेलाल परमार और युवराज परमार – ने मिलकर जगत सिंह नामक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी, लाठी, लोहे के सरिए और लुहांगी से जानलेवा हमला कर दिया।

घायल ने अस्पताल में तोड़ा दम:
इस हमले में जगत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद करैरा पुलिस ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

अदालत का फैसला:
इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार भदौरिया ने पैरवी की। लंबी सुनवाई और सबूतों की जांच के बाद, अदालत ने सभी 9 आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, प्रत्येक आरोपी पर 9-9 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।मृतक के परिजनों को मिली संतुष्टि