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पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी दोषमुक्त: वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी की प्रभावी पैरवी

शिवपुरी।पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज एक महत्वपूर्ण मामले में, शिवपुरी जिला न्यायालय ने आरोपी रघुनंदन उर्फ रघु कुशवाह को बरी कर दिया है। इस मामले में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी एवं राजीव धनावत ने सशक्त पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष के आरोपों को निराधार साबित कर दिया गया।

यह मामला अपराध क्रमांक 179/2023 के तहत 9 अक्टूबर 2023 को आरक्षी केंद्र तेंदुआ में दर्ज किया गया था। फरियादी, जो पीड़िता का भाई है, ने अपने बड़े भाई के साथ उपस्थित होकर एक रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 9 अक्टूबर 2023 को वह कोलारस मंडी गया था। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बताया कि दोपहर करीब 2:00 बजे वह और पीड़िता घास लेने के लिए खेत पर गए थे। जब उसकी पत्नी घास काट रही थी, तो पीड़िता उससे थोड़ी देर में आने की कहकर कहीं चली गई और वापस नहीं आई। फरियादी ने पीड़िता की रिश्तेदारी और आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फरियादी ने आरोपी रघु कुशवाह के खिलाफ संदेह जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 (अपहरण) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई थी।
न्यायालय का निर्णय
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और अभियुक्त के अधिवक्ताओं, विजय तिवारी एवं राजीव धनावत, द्वारा दिए गए प्रभावी तर्कों तथा प्रस्तुत किए गए न्याय दृष्टांतों (कानूनी मिसालों) के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।
माननीय न्यायालय ने अभियुक्त रघुनंदन उर्फ रघु कुशवाह को उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। उन्हें निम्नलिखित धाराओं के तहत लगे आरोपों से बरी किया गया