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चैक बाउंस मामले में आरोपी को 3 माह का सश्रम कारावास व 72,004 रूपये प्रतिकर की सजा

शिवपुरी। चैक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी की अदालत ने आरोपी अर्जुन भार्गव को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने परिवादी को ₹72,004 की प्रतिकर राशि अदा करने का भी आदेश दिया है। प्रतिकर राशि का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

परिचित होने के कारण दिया था उधार
परिवादी दिलीप अग्रवाल, निवासी रेलवे स्टेशन रोड, पोहरी रोड, शिवपुरी ने अपने परिचित अर्जुन भार्गव, निवासी चित्रगुप्त मंदिर के पास, शिवपुरी को पारिवारिक एवं व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ₹50,000 की राशि उधार दी थी। उक्त राशि के बदले आरोपी ने एक चैक प्रदान किया था, जिसे जब परिवादी ने विजया बैंक शाखा शिवपुरी में प्रस्तुत किया, तो बैंक ने अपर्याप्त राशि का हवाला देते हुए चैक वापस लौटा दिया।

नोटिस के बाद भी नहीं हुआ भुगतान
चैक बाउंस होने के पश्चात दिलीप अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से आरोपी को 15 दिवस का विधिवत नोटिस भेजा, परंतु निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय में धारा 138 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया।

अदालत ने सुनाया सख्त निर्णय
मामले की सुनवाई में दोनों पक्षों की साक्ष्य एवं तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अर्जुन भार्गव को दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी द्वारा प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रभावशाली पैरवी
इस प्रकरण में परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव ने प्रभावशाली पैरवी की, जिनका सहयोग अधिवक्ता अशपाक खान एवं अजय शाक्य ने किया।