शिवपुरी। वर्ष 2020 में फिजिकल थाना क्षेत्र के दो बत्ती चौराहा पर अवैध शराब परिवहन के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी नरेंद्र चौरसिया को आज न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है। यह ऐतिहासिक फैसला न्यायाधीश श्रीमती ऋचा राजावत की अदालत से आया, जहां आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे थे एडवोकेट मोहित ठाकुर।
क्या था मामला?
4 जुलाई 2020 को फिजिकल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल MP33 MB 6867 से शराब की पेटियां भरकर सिद्धेश्वर कॉलोनी से करवला की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर चीता मोबाइल-10 के आरक्षक जितेन्द्र एवं महेन्द्र द्वारा चेकिंग शुरू की गई।
इस दौरान आरोपी नरेंद्र चौरसिया को रोका गया, जिसकी मोटरसाइकिल पर दो वोरियों में कुल 8 पेटियों में 350 क्वार्टर देशी शराब भरी हुई पाई गई। वैध लाइसेंस की माँग पर आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके चलते वाहन एवं शराब जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
5 साल बाद आया न्याय का फैसला
लगभग पाँच वर्षों की न्यायिक प्रक्रिया के बाद दिनांक 27 जून 2025 को न्यायालय ने सभी प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी तथ्यों के आधार पर आरोपी नरेंद्र चौरसिया को दोषमुक्त कर दिया।
पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहित ठाकुर ने गहराई से तर्क प्रस्तुत किए, जिससे अदालत ने पाया कि अभियोजन द्वारा पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं किए जा सके।
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