शिवपुरी।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत मानव जीवन तथा आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये जिला शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायनीज मांझा तथा धागे एवं अन्य ऐसे धागे जिससे जनहानि होने की संभावना हो, उनका उपयोग करने, रखने एवं विक्रय करने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
विदित हो कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है। इस पर्व के दौरान जिले में कई स्थानों पर विशाल स्तर पर पतंगबाजी के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। इन कार्यक्रमों के दौरान पतंग उड़ाने में चायनीज मांझा तथा धागे का उपयोग किया जा सकता है, जिससे आमजन के जान-माल का खतरा बना रहता है। पतंगबाजी में उपयोग किये जाने वाले चायनीज मांझा तथा धागे से पूर्व में भी कई दुर्घटनायें एवं जनहानि की घटनायें घटित हो चुकी है।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।