Shivpuri:कूडाजागीर में जानलेवा हमला करने के चार आरोपियों को 7 साल की कैद

शिवपुरी।न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने जान से मारने की नियत से हमला कर घायल करने के चार आरोपियों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार जमीन और रास्ते के विवाद को लेकर
तेंदुआ थाना क्षेत्र के कूडाजागीर में 4 साल पहले आरोपियों ने फरियादी और उसके परिजनों पर बंदूक और धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास बलवा मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

ये था मामला
जानकारी के मुताबिक मनोज पुत्र महेश शर्मा निवासी ग्राम कूडाजागीर ने अपने भतीजे सूरज शर्मा के साथ घायल अवस्था में   तेंदुआ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 8 म‌ई 2020 की शाम को वह भोले बाबा के चबूतरा पर सोनू शर्मा,महेश शर्मा, गौरीशंकर शर्मा, हरिवंश शर्मा, राघव शर्मा, मोनू शर्मा, सूरज शर्मा,
अखिलेश शर्मा, मयंक उर्फ छोटू शर्मा सभी परिवार के लोग बैठे हुये थे। तभी गांव के कुलदीप शर्मा 315 बोर की रायफल लेकर, विशाल शर्मा 12 बोर का कट्टा लेकर, योगेश शर्मा 12 बोर की रायफल लेकर, शिवम फर्सा लेकर और बाल अपचारी लाठी लेकर आये और जमीन व रास्ता के विवाद पर कुलदीप शर्मा ने 315 बोर रायफल चलाई जिससे वह लोग ट्रॉली के पीछे छिप गये।विशाल शर्मा ने 12 बोर का कट्टा चलाया जो उसके भतीजे सूरज शर्मा के बायें हाथ के कोंचा में छर्रा लगने से खून निकलने लगा, योगेश शर्मा ने 12 बोर बंदूक से फायर किया जिससे उसके दाहिने पैर के घुटने के पास छर्रा लगने से खून निकलने लगा, शिवम ने छोटू उर्फ मयंक को दाहिने हाथ में फर्सा मारा, बाल अपचारी ने फरियादी मनोज के दाहिने पैर के टकने में लाठी
मारी जिससे मूंदी चोट आई। जाते समय पांचों बोले जान से मारने की धमकी देकर चले गए। तेंदुआ थाना पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर से धारा 147, 148, 149, 307, 323, 294, 506 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध पीड़ितों का मेडीकल परीक्षण कराया। बाद में प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से चार आरोपियों को न्यायालय ने 7-7 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।

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